Income Tax: अगर आपके घर में भी है इतना सोना तो आपके घर पड़ेगी इनकम टैक्स की रेड, जानें जल्दी

सोने को हमेशा से ही आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल की जाने वाली सोना माना जाता रहा है. इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे घर में रखते हैं, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और आयकर विभाग ने इसे रखने के नियम तय किए हैं. घर में कितना सोना रखा जा सकता है, इसकी एक सीमा तय की गई है. अगर आपके घर में सीमा से ज़्यादा सोना है, तो आप पर कभी भी आयकर विभाग का छापा पड़ सकता है. इसके बाद आपको कई तरह की परेशानियाँ होंगी और आप बुरी तरह फंस सकते हैं. इसलिए पहले से ही इन नियमों को जान लें.

पुरुषों और महिलाओं के लिए सोना रखने के नियम-

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के मुताबिक, शादीशुदा महिला घर में 500 ग्राम तक सोना या सोने के गहने रख सकती है. अविवाहित लड़की 250 ग्राम तक सोने के गहने रख सकती है. शादीशुदा और अविवाहित पुरुष अपने पास या घर में 100 ग्राम तक सोना (पुरुषों के लिए सोने की सीमा) रख सकते हैं. आयकर नियम (आयकर नियमों के अनुसार, यदि इससे अधिक सोना पाया जाता है, तो अधिक सोने पर कर देना होगा। आय का प्रमाण होना चाहिए-

यदि आपके पास आय का ज्ञात स्रोत है, तो आप घर पर कितना भी सोना रख सकते हैं (घर पर सोने का भंडारण नियम), लेकिन बिना आय का प्रमाण दिए सोना रखने के नियम तय किए गए हैं।

आय का सही प्रमाण होने के बाद, आपको कर विभाग की कार्रवाई (सोने पर आईटी नियम) को लेकर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विरासत में मिले सोने पर कोई कर नहीं लगता है, लेकिन इसे बेचते समय इस पर कर चुकाना होगा (सोने पर कर नियम)। इसके लिए कानूनी वसीयत या अन्य प्रमाण भी देना होगा, अन्यथा इस पर जुर्माना देना होगा।

सीबीडीटी नियम क्या कहता है-

सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने घर पर सोना रखने के संबंध में नियम तय किए हैं। सीबीडीटी के अनुसार, यदि सोना कृषि आय, घरेलू बचत या कानूनी रूप से विरासत में मिले आय के स्रोत से खरीदा जाता है, तो इस पर कोई कर (सोने पर कर) नहीं देना होता है। इसके लिए आपको प्रमाण दिखाना होगा। ज्ञात आय स्रोतों से खरीदे गए सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कोई निश्चित मात्रा नहीं रखी जाती है।

सोने पर कब लगता है टैक्स-

सोना खरीदते समय कई तरह के टैक्स चुकाने पड़ते हैं (सोने की बिक्री पर टैक्स के नियम)। इसी तरह सोना बेचते समय भी आपको टैक्स देना होगा। अगर आप खरीदने के तीन साल से कम समय के अंदर सोना बेचते हैं तो इस पर इनकम टैक्स स्लैब दरों के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।

अगर आप खरीदने के बाद तीन साल तक अपने पास रखते हैं और बेचते हैं तो इसे बेचते समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसके अलावा आपको 20 फीसदी इंडेक्सेशन बेनिफिट और 4 फीसदी सेस भी देना होगा।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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